नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने परिपत्र संख्या 07/2024 दिनांक 25.04.2024 जारी करके आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) के अंतर्गत फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की निर्धारित तिथि को फिर से बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले करदाताओं की वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की निर्धारित तिथि को कई बार बढ़ाया था। इस तरह का आखिरी विस्तार परिपत्र संख्या 06/2023 द्वारा किया गया था, जिसमें निर्धारित तिथि को 30.09.2023 तक बढ़ाया गया था।
करदाताओं को वास्तविक कठिनाइयों से बचाने के लिए अभ्यावेदनों पर विचार करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से ऐसे फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि 30.09.2023 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की निर्धारित तिथि को 30 जून, 2024 तक बढ़ा दिया है। यह अधिनियम की धारा 10(23सी)/धारा 12ए/धारा 80जी/ और धारा 35 के कुछ प्रावधानों के तहत किया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसा कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड विस्तारित नियत तारीख के भीतर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने में विफल रहा है और बाद में, एक नई इकाई के रूप में अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया और फॉर्म 10एसी प्राप्त किया, तो वह अब भी दाखिल कर सकता है। उक्त फॉर्म 10एसी को सरेंडर करने के इस अवसर का लाभ उठाएं और मौजूदा ट्रस्ट, संस्था या फंड के रूप में निर्धारण वर्ष 2022-23 के पंजीकरण के लिए फॉर्म 10ए में 30 जून 2024 तक आवेदन करें।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड जिनके पुन: पंजीकरण के आवेदन केवल देर से दाखिल करने या गलत सेक्शन कोड के तहत दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून, 2024 की उपरोक्त विस्तारित समय सीमा के भीतर फॉर्म 10एबी में नया आवेदन भी जमा कर सकते हैं।
फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी के अनुसार आवेदन आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए जाएंगे। परिपत्र संख्या 07/2024 www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है