उत्तराखंड कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया आदेश
देहरादून। उत्तराखंड सरकार के अधीन समस्त विभागों में खाली पदों को आउटसोर्स से भर्ती किए जाने में आरक्षण मानकों को भी लागू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में समस्त विभागों को निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया गया है।
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यधीन विभागों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के जरिए भर्ती किए जाने वाले उपलब्ध पदों पर आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। सभी विभागों में ऐसे खाली स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स से भर्ती किए जाने के लिए प्रचलित आरक्षण नियमावली का पालन सुनिश्चित किया जाए। रिक्त पदों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या भी आंकलित करते हुए चयनित वाह्य सेवा प्रदाता संस्था को चयन के लिए अधियाचन भेजा जाए।