1-राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय
2-खाद्य विभाग के अंतर्गत अंत्योदय एवं बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपये की दर से प्रतिमाह मिलेगा 1 किलो आयोडाइज नमक।
3-समान नागरिक सहिंता के अंतर्गत अब तक समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को कैबिनेट ने किया अनुमोदित।
4-संस्कृति, धर्मस्व एवं तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दो नियमावली बनाने की मंजूरी।
5-मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में अब बालक का जन्म होने पर भी मिलेगी किट।
6-आवास विकास विभाग के अंतर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाऊन शिप विकसित हों, इस हेतु 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी एक वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक रहेगी रोक। तय मास्टर प्लान से होगा इन क्षेत्रों का विकास। इसमें योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ-मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर शामिल।
7-परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पद जो कि पूर्व में फ्रीज किया गया था, उनसे रोक हटाये जाने का निर्णय।
8-आवास विभाग के अंतर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन को मंजूरी। छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर बना सकेंगे पेट्रोल पंप। शेष के लिये रहेगी 50 मीटर की दूरी यथावत।
9-राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में प्रीमियम की दरों को किया गया संसोधित। अब बीता योजना की धनराशि को 100 रू0 से बढाकर 350, 200 से 700 तथा 400 को 1400 किया गया। तथा अब इन्श्यारेंस के रूप में प्रदान किये जाने वाली धनराशि को बढाकर 01 लाख को 05 लाख, 02 लाख को 10 लाख तथा 04 लाख को 20 लाख किये जाने का निर्णय।
10-विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुये पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली को 30 जून 2024 तक लागू किये जाने का निर्णय।
11-कार्मिक विभाग के अंतर्गत यूपीएससी एवं डिफेंस फोर्सेज की एनडीए व अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अब 50 हजार रुपये के बजाय मिलेगी रू0 1 लाख की धनराशि, दिये जाने का निर्णय।
12-गृह विभाग के अंतर्गत राजस्व से रेगुलर पुलिस में लाये गये 6 नए थानों एवं 21 पुलिस चौकियों के लिये कॉन्स्टेबल एवं एस.आई. के लिए 327 नए पदों पर भर्ती किये जाने का निर्णय।
13-पशुपालन विभाग के अंतर्गत देहरादून में पालतू जानवरों के अस्पताल हेतु 9 पदों के सृजन का निर्णय।
14-पशुपालन विभाग के अंतर्गत अब तक 60 विकासखंड में वेटरनरी मोबाइल वैन का केन्द्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है संचालन, राज्य के शेष 35 विकासखण्डों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से की जायेगी वैन की व्यवस्था।
15-पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था के लिये अब यूजर चार्ज का 75 प्रतिशत चिकित्सालय अपने लिए जबकि शेष 25 प्रतिशत ट्रेजरी में करेंगे जमा।
16-प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. में सीनियर रेजीडेंट की कमी के कारण अब इसकी अवधि को एक साल की बजाय दो साल किये जाने का निर्णय।
17-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी एवं चमोली के रूप में चिन्हित पदों को परिवर्तित कर उपायुक्त परियोजना के रूप में किये जाने का निर्णय।
18-सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में स्वीकृत कतिपय पदो के सृजन के संबंध में निर्णय।
19-सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली के प्राविधान मृतक कुटुम्ब के सदस्य को सरकारी सेवा के किसी पद पर ऐसे पद को छोड कर जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांर्तगत उपयुक्त किये जाने के संबंध में नियमावली का प्रख्यापन।