वित्त विभाग की ओर से जारी किया आदेश
देहरादून। राज्य सरकार ने सरकैरा विभागों, स्थानीय निकाय, पंचायतों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का आदेश जारी कर दिया है।
राजकीय विभागों, जिला पंचायत और नगर निकायों में कार्यरत अराजपत्रित श्रेणी के समस्त कार्मिकों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण् और प्राविधिक संस्थानों में दैनिक वेतनभोगी/ कैजुवल कर्मचारियों के लिए को यह तदर्थ बोनस मिलेगा।
अपर सचिव वित्त की ओर जारी आदेश में बोनस की अधिकतम सीमा 7 हजार रुपए निर्धारित की गई है। राज्य सरकार., स्थानीय निकाय, जिला पंचायतों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व प्राविधिक संस्थानों में समूह ग व घ तथा अराजपत्रित श्रेणी के समूह ख के कर्मचारियों को करीब 7 हजार रुपए और दैनिक वेतन-कैजुवल कर्मचारियों को करीब 1200 का तदर्थ बोनस दिया जाएगा।