कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनके सामने नई और पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प रखने का फैसला लिया गया।
उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ जो कि 1 अक्टूबर 2005 थी, उसके बाद जितने भी अधिकारी कर्मचारी बाद में भर्ती होकर आए उनके सामने विकल्प रखा जाएगा कि वह पुरानी पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं।
राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाया जाएगा। पर्यटन नीति में संशोधन करते हुए सिंगल विंडों का प्रावधान रखा गया है। गन्ना विकास के तहत खंडसारी नीति को वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी मेजूरी मिल गई है। योजना से आगामी 05 वर्षों में 4,000 लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही योजनान्तर्गत महिला आधारित गतिविधियों (व्यक्तिगत महिला अथवा जनपद / ब्लॉक स्तर गठित महिला समूह, महिला समित आदि) के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए महिलाओं को सशक्त किया जायेगा।
ट्रांसपोर्ट विभाग के तहत स्वैप नीति को स्वीकृति दी गई। केंद्र के बाद राज्य सरकार ने भी अब इस नीति को अपनाया है। केंद्र की शर्त पूरी करने पर राज्य सरकार को केंद्र से 50 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी। वाहन अधिनियम के तहत अब अपनी तय आयु पूरी कर चुके वाहनों के रिन्यू नहीं किया जाएगा।
आवास विभाग के तहत केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी में आवासीय भवन के लिए बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। अब 9 मीटर के बजाय 14 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। वित्त विभाग के तहत अपर आयुक्त प्रशासन के पद के लिए भी संशोधन किया गया। अब आईएएस, वरिष्ठ पीसीएस और प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी की भी होगी नियुक्ति। पहले केवल पीसीएस अधिकारी को ही इसमें नियुक्ति मिलती थी। ऊर्जा विभाग के तहत सोलर वाटर हीटर पर अनुदान योजना में संशोधन किया गया है। अब इसमें घरेलू के लिए 50 फीसदी सब्सिडी और व्यावसायिक पर 30 फीसदी अनुदान मिलेगा।
कैबिनेट ने गुप्तकाशी और कैम्पटी को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया है। नगर परिषद मुनि की रेती ढालवाला को उच्चीकृत किया गया है। ज़ड़ी बूटी में वन पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। वन पंचायतें अब जड़ी बूटी उगा सकते हैं। जड़ी बूटी को वन विभाग के माध्यम से निकाला जा सकेगा। जलागम के तहत अब पानी के संवर्धन के लिए जगह जगह चैक डैम बनाए जाएंगे। प्रदेश भर में मास्टर प्लान के तहत चैक डैम बनाए जाएंगे।
पर्यटन विभाग के तहत चारधाम यात्रा मार्ग पर देवली बगड़ और पाखी में पुराने पुलों को पार्किंग स्थल और पर्यटन क्षेत्र के लिए विकसित करने का निर्णय लिया गया। उद्योग विभाग के तहत यदि कोई उद्योगपति 200 करोड़ से ज्यादा निवेश कर उद्यम का विस्तार करना चाहता है तो उसे सरकार सब्सिडी पैकेज का लाभ देगी। गौशालाओं को बनाने के लिए अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति फैसला लेगी। इसके तहत सुविधाएं मिलेंगी। योग का प्रशिक्षण देने वालों को योग ट्रेनर आउटसोर्स के माध्यम से लगाएंगे। इसके लिए उन्हें 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। इसमें 123 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत एडीबी वित्त पोषित परियोजना के तहत प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया। ग्राम्य विकास विभाग के तहत विभागान्तर्गत लेखाकार के 280 पदों के स्थान पर 110 पद एवं सहायक लेखाकार के 70 पदों के स्थान पर 240 पद करते हुए पुनर्गठित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली 2023 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया। वर्तमान में लिपिक वर्गीय संवर्ग के अन्तर्गत निम्नतर श्रेणी में 70 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने एवं 25 प्रतिशत पद समूह घ के कार्मिकों तथा 05 प्रतिशत पद वाहन चालकों से प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। समूह घ के पद मृत संवर्ग हैं और इन पदों पर नयी नियुक्तियों न होने के कारण कतिपय विभागों में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से पदोन्नति कोटा के पद रिक्त रह जा रहे हैं, के दृष्टिगत हिन्दी में टंकण परीक्षा में न्यूनतम 4000 के स्थान पर न्यूनतम 2400 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति रखी गई है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कक्षा 8 पास अभ्यर्थियों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और कक्षा दस पास अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट की समकक्षता दी गयी है। लेकिन उन्हें व्यक्तिगत तौर पर दोनों की कक्षाओं में उत्तीर्ण के लिए हिंदी की परीक्षा पास करनी होगी। ौर पर दोनोलयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और कक्षा दस पास अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट की समकक्षता दी गयी है। लउत्तराखण्ड राज्य हेतु मॉडल प्रिजन मैनुअल (उत्तराखण्ड कारागार नियमावली 2023) बनाये जाने के सम्बंध में निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किये जाने को लेकर निर्णय किया गया।
कैबिनेट ने मंगलौर (हरिद्वार) से विधायक सरवत करीम अंसारी के असामयिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर दुःख प्रकट किया और अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सदस्यों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिवारजनों और उनके समर्थकों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की है।